शहडोल (संजय गर्ग)। जिले के जनजाति कार्य विभाग के द्वारा अध्यापक संवर्ग के आश्रित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही सहायक एवं सहायक ग्रेड थर्ड पर कैंप लगाकर अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण बहुत पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल के द्वारा किया जा चुका है किंतु ट्राइबल विभाग में आदेश जारी न होने के कारण नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी ।
जिसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन किस जनजाति कार्य विभाग भोपाल के द्वारा 13 फरवरी को आदेश जारी कर दिया गया है।
पत्र क्रमांक 247 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा धारित योग्यता एवं आरता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त नियम उत्तर पद पर दी जाएगी तथा सहायक ग्रेड 3 समकक्ष पद संविदा शाला शिक्षक को ग्रेड पे तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों जैसे लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के पदों को छोड़कर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
उक्त आदेश में कंडिका 5.4 में दर्ज है कि तृतीय श्रेणी की योग्यता ना होने पर एवं चतुर्थी श्रेणी के पद की हालत होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थी श्रेणी के पद पर दी जा सकेगी।
तथा संविदा शाला शिक्षकों के शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक/ प्रयोगशाला शिक्षक/ प्राथमिक शिक्षक विज्ञान से प्रतिस्थापित किया जाए।
एवं यह समस्त निर्देश जारी होने की तिथि से ही लागू होंगे ऐसा जनजाति कार्य विभाग ने अपने पत्र में अंकित किया है।
बावजूद इसके आज दिनांक तक जनजाति कार्य विभाग शहडोल द्वारा संबंधित पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है ।
आखिर क्या कारण है कि अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही।
जिससे वजह से अभ्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पर शायद इस मामले से जिले के जनजाति कार्य विभाग को कोई लेना देना नहीं तभी तो आदेश जारी होने के इतने दिन बाद भी आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति जनजाति कार्य विभाग शहडोल द्वारा नहीं दी गई है।
इनका कहना
जब से मैंने ज्वाइन की है तब से मैं 18 अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर चुका हूं। मेरे यहां कोई भी आदेश आता है तो उसमें मैं देरी नहीं करता हूं जैसे ही वह प्रोसेस में आता है मैं उसे आगे बढ़ा देता हूं।
आनंद सिन्हा (सहायक आयुक्त) जनजाति कार्य विभाग शहडोल*