जिला बदर की कार्यवाही में क्या जनपद उपाध्यक्ष को भी कर सकते हैं जिला बदर
शहडोल (संजय गर्ग) । लगातार अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही हो रही है क्या यह कार्यवाही सिर्फ छोटे-मोटे गुंडे बदमाशों की है, या फिर सफेदपोसो गुंडो को भी जिला बदर किया जाएगा जनपद पंचायत सोहागपुर के जनपद उपाध्यक्ष शक्ति सिंह भी कई अपराधों में सलिप्त हैं, और उपाध्यक्ष के नकाब में कई अपराध एवं भ्रष्टाचार को आए दिन जन्म दे रहे हैं ज्ञात होगी उपाध्यक्ष साहब को भी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया जा चुका है, पर साहब द्वारा अपराध बंद नहीं किया गया नाम तेरा गांव मेरा के तर्ज पर काम किया जा रहा है, और सफेदपोस में साहब मलाई छान रहे हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर इनके काम में कोई आड़े आता है तो भाई को आगे कर मामला को रफा दफा करवा दिया जाता है चाहे वह फिर काम बात से बने या फिर गुंडई से साहब सब में आगे है, थाना सोहागपुर से लेकर कोतवाली शहडोल तक साहब का डंका बजता है पर साहब भाजपा के जनपद उपाध्यक्ष हैं, तो कार्यवाही के लिए एक बार सोचना तो पड़ेगा ही,
कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने म.प्र. सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत संदीप मिश्रा उर्फ संदीप पयासी पिता महादेव मिश्रा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम झारा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, सतना, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 06 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।