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शहडोल / जयसिंहनगर : नावगत जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन कि कार्यवाही , पंचायत सचिव का निलंबन ग्रामीण जनों में खुशी की लहर ….. कनाडीकला के धर्मेंद्र को मिला अतिरिक्त प्रभार

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नावगत जिला पंचायत सीईओ ने  निलंबन कि कार्यवाही ,

पंचायत सचिव का निलंबन ग्रामीण जनों में खुशी की लहर ….. कनाडीकला के धर्मेंद्र को मिला अतिरिक्त प्रभार 

शहडोल । कहते हैं कौआ यदि बकुला कि पोशाक पहन ले तो वह बकुला नहीं हो जाता। उसके पास वह एकाग्रता और धैर्य का परिचय वह नहीं दे सकता है ठीक इसी प्रकार विगत एक दशक से ऊपर हो जाने के उपरांत अंततः देवरी पंचायत में पदस्थ भ्रष्टाचारी कौआ रमाकांत जोकी अपने जुगाड़ पद्धति से लंबे अरसे तक एक ही पंचायत में रहते हुए भ्रष्टाचार की कई इमारतें बनाई। जिसका परिणाम यह रहा की बकुले के पोशाक में इस भ्रष्टाचारी कौऐ के ऊपर नवागत जिला पंचायत सीईओ शिवम प्रजापति के द्वारा कार्यवाही की गाज गिरा दी गई। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचारी कौआ रमाकांत निलंबित हुआ। 

 निष्पक्ष मीडिया का प्रकाशन एवं ग्रामीणों की दृढ़ निश्चय का परिणाम

ग्राम पंचायत देवरी जनपद जयसिंहनगर में पदस्थ भ्रष्टाचारी सचिव रमाकांत के निलंबन की सबसे बड़ी वजह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया बनी जिसने ग्रामीण जनों के पक्ष को निष्पक्षिता से अपने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया। साथ ही एक दशक से सचिव के भ्रष्टाचार को जनपद से लेकर जिले तक आवेदन के माध्यम से ग्रामीण जनों ने पहुंचाया जोकि यह दर्शाता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए आज भी सजाग है।

 नावगत सीईओ ने जारी किया निलंबन आदेश

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग जयसिंहनगर का पत्र क/784 दिनांक 17. सितंबर .2025 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा पत्र क्र./ज.प./ शिका./2025/2240 दिनांक 25. सितंबर 2025 ने रमाकांत द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत देवरी के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग जयसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन अनुसार रमाकात द्विवेदी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय करने हेतु हितग्राहियों से रिश्वत की मांग की गई थी, हितग्राहियों द्वारा न्यायालय में अपने कथन अंकित कराये गये एवं जिसमें दिनेश सिंह गोड, निवासी ग्राम वैरिहा, ग्राम पंचायत देवरी द्वारा रू. 5000/- की मांग के विरूद्ध एडवांस के तौर पर रू. 2500/ फोन पे UTR No 886099077077 के माध्यम से एवं प्रहलाद सिंह, निवासी ग्राम वैरिहा, ग्राम पंचायत देवरी द्वारा राशि रू. 20000/-की मांग के विरूद्ध रु. 3000/- गूगल पे UPI ID-511354422043 के माध्यम से एवं नगद राशि रू. 1100/- रमाकांत द्विवेदी, सचिव, ग्राम पंचायत देवरी द्वारा प्राप्त की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर के द्वारा संलग्न जाँच प्रतिवेदन अनुसार सचिव रमाकांत द्विवेदी वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत देवरी में पदस्थ है। शिकायत में सचिव के विरूद्ध भ्रष्टाचार किये जाने राशि की लेन देन की बात शिकायत में उल्लेखित की गई है, स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा कुछ विडियों कलेक्टर को ज्ञापन द्वारा ज्ञापन के दौरान कार्य के एवज में राशि लिए बगैर कोई भी कार्य सचिव द्वारा नहीं किया जाता है, इस प्रकार स्वीकारोक्ति मीडिया के समक्ष दिया गया है। राशन प्राप्त करने वाले सदस्यों का नाम विलोपित किये जाने के संबंध में जांच बालकरण बैगा, समग्र समाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की गई थी, जांच के दौरान परीक्षण में पाया गया था कि 119 हितग्राहियों में से 73 हितग्राहियों का नाम नियम विरूद्ध तरीके से काटा गया है जिसके कारण उक्त हितग्राहियों राशन प्राप्त करने से वंचित रहे। रमाकांत द्विवेदी, सचिव द्वारा ग्राम पंचायत बसोहरा में किये गये वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने पर इनके विरूद्ध थाना जयसिंहनगर में अपराध क्र. 213/15 दिनांक 25.06.2015 में पंजीबद्ध किया गया था जिस पर अपर सत्र जिला न्यायालय जयसिंहनगर में विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार रमाकांत द्विवेदी दोषी है।

 रमाकांत द्विवेदी, सचिव को कार्या. पत्र क्र. 3092 दिनांक 22.10.2025 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिनांक 29.10.2025 को जवाब चाहा गया। रमाकांत द्विवेदी, सचिव द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार रमाकांत द्विवेदी, सचिव ग्राम पंचायत देवरी, जनपद पंचायत जयसिंहनगर का उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन होकर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत् दण्डनीय अवचार के श्रेणी में पाया जाता है।

 रमाकांत द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत देवरी जनपद पंचायत जयसिंहनगर को वित्तीय अनियमितता के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता पाने की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय जयसिंहनगर नियत किया जाता है एवं ग्राम पंचायत देवरी का अतिरिक्त सचिवीय प्रभार धर्मेन्द्र सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत कनाडीकला को आगामी आदेश तक सौपा जाता है।

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