शहडोल (संजय गर्ग) । न्यायालय राहुल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी बुढार जिला शहडोल के द्वारा थाना अमलाई के अपराध क्रं0 289/15, प्रकरण क्रं0 1187/15 धारा 498ए, 324 भादवि में आरोपी रामनारायण ऊर्फ गुड्डू साहू पिता ज्ञानी प्रसाद साहू निवासी ग्राम बकहो जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 498ए एवं 324 भादवि में क्रमश: 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में मनोज कुमार पनिका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।
मामला कुछ इस प्रकार
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया ने थाना गाडा सरई में लिखित शिकायत प्रस्तुत की, कि उसकी शादी 17 जून 2010 को रीति रिवाज अनुसार ओपीएम अमलाई बकहो निवासी रामनारायण ऊर्फ गुड्डू साहू के साथ हुई थी।
सालों से दहेज के लिए कर रहा था प्रताड़ित
शादी के 1 वर्ष तक अच्छे से रही। 2011 से पति, मायके से रूपये लाने के लिए दबाव बनाता रहा और मेरे मायके से पिता व भाई से 3000, 5000, 8000 रूपये करके समय समय पर रूपये लेते रहे। वर्ष 2015 में मेरा पति नौकरी के नाम से पिता से 20,000 रूपये मांगा तो पिताजी ने 18000 रूपये दिए जिसे खा पीकर बर्बाद कर दिया।
पिछले 3-4 वर्षों से पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में आकर दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा।
थाने में की शिकायत
दिनांक 14 जुलाई 2015 के शाम 7 बजे जब वह खाना बना रही थी।
तो पति गरम तवा से उसके दाहिने कुनहें में चिपका दिया और मारपीट की। तब वह पिता को फोन कर बताई और मायके आ गई।
थाना गाडासरई जाकर लिखित शिकायत की। प्रकरण शून्य पर कायमी कर डायरी थाना अमलाई भेजी गई।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अमलाई में उक्त रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियोजन की ओर से मनोज कुमार पनिका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार द्वारा माननीय न्यायालय समक्ष मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।
