सोहागपुर सीईओ ने मोबिलाइजरो को पेसा एक्ट के सम्बंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश
शहडोल (संजय गर्ग) । मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियम 2022 पेसा ऐक्ट का ग्राम पंचायतो में जनजागरूकता के संबंध मे कडे निर्देश जारी किए । कलेक्टर वंदना वैद्य ने आयोजित पेसा एक्ट की समीक्षा बैठक दिनांक 24 मार्च में दिये गये निर्देशानुसार सोहागपुर सीईओ ममता मिश्रा ने सोहागपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों के मोबाइलाइजरो को आदेशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों पेसा ऐक्ट की प्रत्येक मोबलाइजर अपने अपने ग्राम पंचायतों में दिनांक 04 मार्च से दिनांक 27 मार्च तक अपने पंचायतो में प्रत्येक वार्ड एवं प्रत्येक मोहल्ले में जाकर लोगो को एकत्र कर पेसा एक्ट की जानकारी प्रदान करेगें।
तथा प्रतिदिन शाम 6:00 बजे दिनभर दिये गये प्रशिक्षण या कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं वीडियो अनिवार्यतः ब्लाक मोबलाइजर ग्रुप में प्रेषित करेगें।
निर्देशो का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
