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शहडोल:निर्दोष की हत्या के मामले में प्रेमी एवम प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा

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 ब्यौहारी (संजय गर्ग)। मामला शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र अंतर्गत खरपा का है । जहां पर प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर गांव के निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी।

 इस तरह दिया हत्या को अंजाम

आरोपी रेषमी और आरोपी राजकुमार जब पगडंडी रास्ते में बातचीत कर रहे थे उसी समय मंतलाल प्रजापति साइकल से जा रहा था तो उसने देख लिया और रेषमी से बोला कि तुम यहा जंगल में किससे बात कर रही थी चल में तेरे घरवालों को बताता हूॅं तो रेषमी ने आरोपी राजकुमार को बताया और फिर तीनो आरोपीगणो ने मिलकर मारपीट कर व मुह गला दबाकर तथा पत्थर से सिरपर प्रहार कर मंतलाल की हत्या कर दिए।

 भाई ने कराई थाने में शिकायत दर्ज

जिसके पश्चात

 फरियादी रामलाल प्रजापति निवासी खरपा ने थाना ब्यौहारी में दिनांक 01.10.2020 को रिपोर्ट किया कि उसका छोटा भाई मंतलाल उम्र 26 वर्ष घर से ब्यौहारी जाने का कहकर दिनांक 30.09.2020 को गया था जो वापस नहीं आया है और दिनांक 01.10.2020 को सुबह पता चला कि भाई मंतलाल का शव खेत में मेंड में पडा है उसके दाहिने आंख एवं दाढी के पास चोट के निषान हैं।

 जांच के बाद ब्यौहारी न्यायालय ने सुनाई सजा 

उक्त सूचना पर जांच की गई, जांच में मामल हत्या का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया। और 

  माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जहां पर अपराधी राजकुमार प्रजापति उम्र किस वर्ष को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 3000 दंड तथा रश्मि उर्फ बॉबी प्रजापति पिता रामकुमार प्रजापति को धारा 201 के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं 3000 दंड अभियुक्तगण को दंडित किया गया।

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