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शहडोल : 2 अलग-अलग मामलों में आरोपी को जाना पडा जेल , घर में घुस कर चोरी करने वाले आरोपीगण को 03 वर्ष का साश्राम कारावास

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शहडोल (संजय गर्ग) । मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रं0 1284/2021, थाना कोतवाली में आरोपी संतवीर उर्फ छोटू रज पिता स्व0 झूरी रजक, उम्र 21 निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना कोतवाली को धारा 457 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपयेे अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा ताराबाई उर्फ तारावती उर्फ नीतू रजक, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कल्याणपुर, थाना कोतवाली को धारा 414 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपयेे अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सफल पैरवी मुकेश कुमार कोल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

यह है मामला
सहायक मीडिया अधिकारी (अभियोजन) राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादी विनोद लौहरानी ने थाना कोतवाली शहडोल में उपस्थित होकर जबानी रिपोर्ट किया वह प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का काम करता है। दिनांक 19.07.2021 की राज करीब 11ः30 बजे वह अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो गया था। दिनांक 20.07.2021 के सुबह 08ः00 बजे उसकी भाभी ने कमरे में देखी तो टेबल में रखे कागज बिखरे पडे थे तब उसके भाई विजय लौहरानी ने देखा कि टेबल में रखा मेंहदी रंग का बैग जिसमें 500-500 के नोट कुल 15,000/- रूपये एवं दीपक श्रीवास्तव द्वारा जमीन बिक्री के दिये गये 05 चेक व उसके बडे भाई विजय लौहरानी का आधार कार्ड, बिजली का बिल नहीं मिला। कोई अज्ञात उसके घर के पीछे निर्माणाधीन बिल्डिंग से चढकर कमरे में रखा बैग चोरी कर ले गये। विवेचना उपरांत किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेना पाये जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा सदर का अपराध प्रामाणित पाये जाने से संतबीर रजक ने अपने भाई बाल अपचारी के साथ मिलकर दिनांक 19.07.2021 की रात्रि में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

प्रकरण क्रमांक 2

घर में घुस कर छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का साश्राम कारावास

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा प्रकरण क्रं0 195/2017, थाना कोतवाली में आरोपी छोटेलाल यादव को धारा 457 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूप्येे अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपयेे अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सफल पैरवी राकेश कुमार पाण्डेय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल म0प्र0 द्वारा की गई।

मामला कुछ इस प्रकार

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 09 फरवरी 2017 को समय लगभग रात्रि के 11ः00 बजे अभियोक्त्री अपने घर में खाना पीना खाकर सो रही थी। एक कमरे में वह सो रही थी तथा दूसरे कमरे में उसकी सास सो रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से सुतली से बंद कर पीछे सील लोढा लगाकर बंद किया था बाहर की लाईट से कमरों में प्रकाश रहने के कारण उसने अपने कमरे की लाईट बंद कर दिया था। उक्त दिनांक को रात के करीब 01ः00 बजे उसके कमरे के दरवाजा में धक्का देने की आवाज सुनायी दिये जाने पर उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर उसके मोहल्ले का छोटे यादव घुसा था।
उक्त आरोपी ने उसका दाया हाथ पकडा तथा उसका मुंह बांया हाथ लगाकर दबा दिया।
आरोपी ने उससे बोला कि हल्ला मत करो वह छोटे हैं उसने आरोपी का हाथ अपने मुंह से हटाया और हल्ला करने पर आरोपी उसे छोडकर भागा तो हल्ला सुनकर उसकी सास भी जगी तथा उसके यह कहने पर कि छोटे यादव भाग रहा है और घर में घुसा था तो उसकी सास ने बाहर तक आरोपी का पीछा किया।
आरोपी अपनी मोटर सायकिल उसके घर के सामने खडा किया था जिससे आरोनी नदी की तरफ भाग गया। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कराया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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