S.K. Paswan
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जयसिंहनगर : 4 माह जेल जाने के बाद भी नहीं आए वनकर्मी के होश ठिकाने , नाबालिक को शादी का झांसा देकर पहले किया था शारीरिक शोषण अब नहीं कर रहा समझौते में अमल

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4 माह जेल जाने के बाद भी नहीं आए वनकर्मी के होश ठिकाने , नाबालिक को शादी का झांसा देकर पहले किया था शारीरिक शोषण अब नहीं कर रहा समझौते में अमल

शहडोल /जयसिंहनगर (संजय गर्ग)। लगातार 4 महीने जेल की हवा खाने के बावजूद भी वनकर्मी हरिश चंद गोड़ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 17 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला वन कर्मी खुलेआम घूम रहा है।

मामला कुछ इस प्रकार

दरअसल मामला जिले के जयसिंहनगर का है जहां पर 21 मार्च 2024 को पीड़िता सुषमा सिंह मार्को पिता लल्लू सिहं मार्को आम्र 17 वर्ष 08 माह निवासी- ढोलर थाना जयसिंहनगर  ने महिला थाना शहडोल में आवेदन देते हुए बताया कि हरीशचंद सिहं गोंड निवासी- सरवारी थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल जोकि जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र में वन कर्मी है। जिसके द्वारा शादी का झांसा देकर जबरन (बलात्कार) किया है,।
फरियादी ने बताया कि ग्राम सरवारी का हरीशचंद सिहं गोंड जो फॉरेस्ट गार्ड है जो वर्ष 2022 से ग्राम ढोलर चौकी में ड्युटी करता था और वहां रहता था, मेरी मां सब्जी का धंधा करती है, ऐसा जो हरीशचंद आये दिन सब्जी लेने मेरे घर आता जाता रहता था जिससे मेरी पहचान हो गयी थी। फिर हम लोग फोन पर बातचीत करने लगे थे। 12 दिसम्बर वर्ष 2022 को आरोपी हरीशचंद पीड़िता के घर सब्जी लेने आया तब पीड़िता घर पर कोई नहीं था तो वो घर के अंदर आ गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने लगा, पीड़िता के बताए गए कथन के अनुसार उसके मना करने पर भी आरोपी हरीशचंद ने पीड़िता को बोला कि कुछ नहीं होता, मै तुमसे शादी करूंगा तुम्हे पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। ऐसे ही कई बार हरीशचंद सिंह गोंड शादी का झांसा देकर गलत काम किया था। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी थी।
दिसंबर 2023 में लड़का पैदा हुआ जो अभी चार माह का है,

जान से मारने की देता धमकी आरोपी वनकर्मी

आरोपी हरीशचंद को पीड़िता जब शादी के लिए बोलती तो कहता है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, और कहता है कि जबरजस्ती शादी का दबाव देगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा।

विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया पंजीबद

इसके बाद प्रथम दृष्टया आरोपी हरीशचंद सिहं गोंड के विरुध्द धारा- 376,376(2) (एन), 506 भादवि 7/8 पास्को एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया था।

ऐसी होती है समझौते की बात
इसके बाद आरोपी वन कर्मी को 4 माह की जेल हो जाती है। एवं उसे निलंबित भी कर दिया जाता है।आरोपी के घर वाले पीड़ित पक्ष के पास जाकर समझौते की बात करते हैं उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष कहते हैं कि आप अपना बयान चेंज कर दीजिए लड़की को हम अपने साथ रखेंगे जिसके बाद पीड़िता को अपने साथ रखना की बात को लेकर दोनों पक्षों में समझोता होता है। इसके बाद 17 दिनों तक आरोपी पीड़िता को अपने साथ अपने घर में रखता है। दोनों पक्ष का समझौता ग्राम पंचायत ढोलर के सरपंच व पंच गांव के अन्य लोगों के बीच में होता है।

डीएनए टेस्ट में संदेह

लेकिन इस बीच डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में आरोपी का डीएनए मैच नहीं होता । पीड़िता व उसके परिवार वालों का कहना है कि डीएनए टेस्ट में जो रिपोर्ट सामने आई वह पैसे के बल पर चेंज करवा दी गई है। ऐसा आरोप पीड़िता एवं उसके परिवार वालों ने  वन कर्मी आरोपी के ऊपर लगाया है।
अपुष्ट सूत्रों की माने तो आरोपी हरिश चंद सिंह अभी भी वर्दी पहन कर निलंबन अवधि में जंगल चौकी में रहता है।

इनकी प्रतिक्रियाएं
हां ग्राम पंचायत में सभी लोगों के बीच समझौता हुआ था । आरोपी ने समझौते नामे पर दस्तखत भी किया था।
लेकिन अब वह बच्ची को अपने साथ नहीं रख रहा है। दबाव देकर उसके घर वालों से बयान भी बदलवा दिए।

रामदयाल सिंह (पंच) ग्राम पंचायत ढोलर

जनपद पंचायत जयसिंहनगर जिला शहडोल।
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भैया आप मिलिए मेरे से मिल लीजिए ।

हरिश चंद सिंह गोंड ( आरोपी फॉरेस्ट गार्ड)

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