शहडोल (संजय गर्ग) । 23 दिसम्बर को कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने सहायक यंत्री (प्रभारी) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड शहडोल आर. एस. चक्रवर्ती को कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में चक्रवर्ती का मुख्यालय अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल शहडोल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
नल जल योजना में मंत्री को दी थी। भ्रामक जानकारी
ज्ञातव्य हो कि , जिले के प्रभारी मंत्री, के द्वारा दिनांक 17-दिसंबर को ग्राम पिपरिया विकासखण्ड सोहागपुर जिला शहडोल में नलजल योजना का निरीक्षण किया गया। तत्संबंध में श्री आर. एस. चक्रवर्ती, सहायक यंत्री (प्रभारी) लोक स्वा.या. उपखण्ड के द्वारा मंत्री के समक्ष में बताया गया कि ग्राम पिपरिया में नलजल योजना का कार्य पूर्णता की स्थिति में है तथा ग्रामवासियों को उक्त योजना के अंतर्गत जल प्रदाय किया जा रहा है। जबकि निरीक्षण के दौरान ग्राम पिपरिया की जनता ने आक्रोश के साथ मंत्री को बताया कि स्टैण्ड पोस्ट एवं नल लगे ही नहीं है और मौके पर ले जाकर भी दिखाया गया तथा योजना का कार्य अपूर्ण पाया गया। ग्राम पिपरिया में नलजल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10-सितंबर 2020 को 6 माह की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।, जो प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान उक्त योजना की अपूर्ण स्थिति पाई गई। इस प्रकार चक्रवर्ती द्वारा प्रभारी मंत्री को भ्रामक जानकारी देने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्य विमुखता, उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर शहडोल द्वारा आर. एस. चक्रवर्ती, सहायक यंत्री (प्रभारी) लोक स्वा.या. खण्ड के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
